एक आधार से खरीद सकते हैं कितने SIM? लिमिट क्रॉस करते ही इतने लाख का जुर्माना, चुकाते-चुकाते बिक जाएगा घर

 

कानपुर. मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में हर किसी के पास दो से तीन सिम कार्ड होना आम बात है, लेकिन कुछ शातिर पहचान पत्र और फोटो बदलकर दर्जनों सिम कार्ड निकाल लेते हैं. अक्सर इनका इस्तेमाल धोखाधड़ी, कॉल फ्रॉड, फर्जीवाड़ा और साइबर अपराधों में किया जाता है. देशभर में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां एक ही आईडी पर 100 से लेकर 200 तक सिम कार्ड लिए गए. कुछ मामलों में एक आईडी से 50–50 सिम कार्ड भी सक्रिय पाए गए. ऐसी  करतूतों को रोकने के लिए अब सरकार ने सख्त नियम बना दिए हैं.

क्या कहता है नियम
दूरसंचार निगम के एडीजी अरुण वर्मा बताते हैं कि नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत अगर कोई व्यक्ति नौ से अधिक सिम कार्ड लेता है और उसका दुरुपयोग करता है, तो उस पर कार्रवाई तय है. दोषी पाए जाने पर उसे तीन साल तक की जेल हो सकती है. इतना ही नहीं, 50 लाख रुपये तक का भारी-भरकम जुर्माना भी देना होगा. यानी अब कोई भी व्यक्ति अपनी आईडी से मनमाने तरीके से 10, 20 या 50 सिम नहीं ले सकता.
इन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी
अक्सर देखने में आया है कि साइबर अपराधी नकली नाम, फर्जी दस्तावेज या किसी और के आधार कार्ड की कॉपी का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में सिम कार्ड निकाल लेते हैं. फिर इन सिम का इस्तेमाल बैंक फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल सेंटर चलाने, या विदेशी कॉल्स के जरिए जालसाजी करने में होता है. जब पीड़ित शिकायत करता है तो जांच एजेंसी तक पहुंचने में समय लगता है, क्योंकि सिम धारक का असली पता नहीं मिलता. ऐसे में अपराधियों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है. नए नियमों के बाद दूरसंचार विभाग और टेलीकॉम कंपनियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे सिम जारी करने से पहले पूरी तरह जांच करें. एक व्यक्ति केवल नौ सिम ही अपने नाम पर इस्तेमाल कर सकेगा. अगर उससे ज्यादा सिम पाए गए, तो तुरंत अलर्ट जाएगा और कार्रवाई होगी.
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